
शादियों और अन्य कार्यक्रमों में पटाखों पर प्रतिबंध जारी
पटियाला, 9 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला मैडम कंचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शादियों या अन्य अवसरों पर पटियाला जिले की सीमा के भीतर ख़ुशी या फिर किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश जिले में 5 जून 2024 तक लागू रहेंगे।
पटियाला, 9 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला मैडम कंचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शादियों या अन्य अवसरों पर पटियाला जिले की सीमा के भीतर ख़ुशी या फिर किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश जिले में 5 जून 2024 तक लागू रहेंगे।
पंजाब सरकार, गृह मामले एवं न्याय विभाग तथा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 23548/2017 में पारित आदेशों के अनुसार वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है. खासतौर पर शादियों या अन्य खुशी के मौकों या किसी कार्यक्रम में, जिसमें पटाखे छोड़े जाते हैं, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ आम जनता के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न हो।
