
चुनाव के दौरान नकदी जमा/निकासी एवं आवाजाही पर बैंक प्रबंधक निगरानी रखें-जिला निर्वाचन पदाधिकारी
नवांशहर - जिला चुनाव अधिकारी-सह-डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बैंक प्रबंधकों को लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया और कहा कि चुनावों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा अवैध खर्च को रोकने के लिए बैंक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपनी शाखाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उम्मीदवारों को चुनावी बैंक खाता खोलने की आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य करेंगे।
नवांशहर - जिला चुनाव अधिकारी-सह-डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बैंक प्रबंधकों को लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया और कहा कि चुनावों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा अवैध खर्च को रोकने के लिए बैंक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपनी शाखाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उम्मीदवारों को चुनावी बैंक खाता खोलने की आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का कोई भी व्यय चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी राजनीतिक दल या उनके रिश्तेदार या पति या पत्नी के खाते से एक लाख रुपये से अधिक की जमा या निकासी, जो असामान्य या संदिग्ध प्रतीत हो, उसकी सूचना तुरंत जिला निर्वाचन कार्यालय को दी जानी चाहिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी बैंक खाते में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा या निकासी की गयी है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भी भेजनी होगी, ताकि यह सूचना आयकर के नोडल पदाधिकारी को भेजी जा सके. विभाग कानून के अनुसार उचित एवं आवश्यक कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों की कैश वैन जो बैंकों का कैश ले जाती हैं, वे किसी भी परिस्थिति में बैंकों के अलावा किसी तीसरे पक्ष/एजेंसी या व्यक्ति का कैश नहीं ले जाएंगी। इस संबंध में, आउटसोर्स एजेंसियां/कंपनियां बैंक द्वारा जारी ईएसएमएस और क्यूआर रसीद ले जाएंगी। जिसमें बैंकों द्वारा जारी किए गए कैश/ड्राइवर आदि का विवरण होगा और एटीएम में पैसे जमा करने या बैंक की अन्य शाखाओं में या अन्य बैंकों में पैसे का भुगतान करने के लिए इन कैश वैन का पूरा विवरण दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों के कैश वैन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी संबंधित एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। यदि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी आउटसोर्स एजेंसी/कंपनी की कैश वैन को रोकता है, तो उसे सहयोग करना आवश्यक होगा।
