जिले में पानी की टंकियों पर चढ़ने पर रोक जारी

पटियाला, 9 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला (गांवों और कस्बों) की सीमा के भीतर निर्मित पानी के टैंकों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया किसी भी प्रकार का प्रदर्शन वर्जित है.

पटियाला, 9 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला (गांवों और कस्बों) की सीमा के भीतर निर्मित पानी के टैंकों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया किसी भी प्रकार का प्रदर्शन वर्जित है.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी इन आदेशों में कहा गया है कि जिले में हो रही घटनाओं को लेकर विभिन्न संगठन, यूनियन और आम जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए शहरों और गांवों में बनी पानी की टंकियों पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं. पिछले दिनों ऐसी कई घटनाओं से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है. इसलिए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। ये आदेश 5 जून तक लागू रहेंगे.