
पैम्फलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण। लोकसभा-2024 के आम चुनाव के दौरान.
भारत निर्वाचन आयोग ने 16.3.2024 को लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता भी लागू हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 1 जून, 2024 को होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने 16.3.2024 को लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता भी लागू हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 1 जून, 2024 को होंगे।
चुनाव की घोषणा के साथ ही पंपलेट, पोस्टर आदि छापने पर प्रतिबंध लागू हो गया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के अनुसार, चुनाव से संबंधित सभी पंपलेट या पोस्टर आदि, जो मुद्रित या प्रकाशित होते हैं, उनके ऊपर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित होना चाहिए। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कारावास की अवधि भी शामिल है, जिसे संबंधित कानूनों के तहत छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
किसी भी चुनाव पैम्फलेट या पोस्टर की छपाई के लिए, प्रकाशक को मुद्रक को अपनी पहचान का एक घोषणा पत्र देना होगा जिस पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो और उसे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया गया हो। दस्तावेज़ मुद्रित करने के बाद; दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ ऐसी घोषणा की एक प्रति प्रिंटर द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नगर योजना भवन, प्लॉट नंबर 3, सी-विंग, सेक्टर -18, यूटी चंडीगढ़ को 72 घंटे के भीतर भेजनी होगी। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर श्री विनयप्रताप सिंह आईएएस ने यूटी, चंडीगढ़ स्थित सभी प्रिंटिंग प्रेसों को इसका सख्ती से पालन करने के लिए लिखित निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा, दस्तावेज़ की प्रतियों को हाथ से कॉपी करने के अलावा, पुनरुत्पादन की किसी भी प्रक्रिया को एक प्रिंट माना जाएगा और अभिव्यक्ति "प्रिंटर" को तदनुसार समझा जाएगा। उपरोक्त कानून के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
