जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किये
होशियारपुर - जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त कोमल मित्तल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में जिला होशियारपुर में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, विवाह पार्टियों/शादियों, मैरिज पैलेसों या अन्य समारोहों में हथियार नहीं ले जाएगा और सार्वजनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
होशियारपुर - जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त कोमल मित्तल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में जिला होशियारपुर में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, विवाह पार्टियों/शादियों, मैरिज पैलेसों या अन्य समारोहों में हथियार नहीं ले जाएगा और सार्वजनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित/उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा मैरिज पैलेसों के मालिक यह सुनिश्चित करें कि मैरिज पैलेसों में समारोह के दौरान कोई भी व्यक्ति हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, होशियारपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या पंचायत या नगर परिषद या नगर पंचायत संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना तालाबों को नहीं पूरेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने उपमंडल मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के जुलूस, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारे लगाने, लाठी-डंडे, बिना लाइसेंस हथियार, तेज धार वाले हथियार आदि ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सरकारी समारोहों, सम्मेलनों एवं बैठकों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा रैली/जलसा आयोजित करने के लिए संबंधित एसडीएम से लिखित मंजूरी भी आवश्यक है। यह आदेश पंजाब पुलिस, होम गार्ड, आधिकारिक ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मचारियों और विवाह, अंत्येष्टि या आधिकारिक समारोहों/बैठकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी ने एक और आदेश जारी कर जिले के सभी गांवों की गलियों/सड़कों पर अवैध बोरिंग पर भी रोक लगा दी है. जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने होशियारपुर जिले में सीमेंट के अनधिकृत भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध पंजाब के पशुपालन विभाग के पशु अस्पतालों/डिस्पेंसरियों और पॉलीक्लिनिकों, पशुपालन विभाग पंजाब द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, मिल्कफेड और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गडवासु लुधियाना, किसी भी अन्य कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो पशुपालन है, सहित सभी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लागू होता है। विभाग, पंजाब द्वारा आपूर्ति या आयातित गोजातीय वीर्य का प्रसंस्करण और उपयोग, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म एसोसिएशन, पंजाब के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने केवल अपने मवेशियों के उपयोग के लिए गोजातीय वीर्य का आयात किया है। जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर कोमल मित्तल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति/सामाजिक या धार्मिक संगठन सार्वजनिक समारोहों में शामिल न हो। पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य समारोहों में किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणास्पद भाषण या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति/उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उक्त सभी आदेश 8 मई 2024 तक लागू रहेंगे।
