
नये जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में क्रेच सुविधा प्रारम्भ
होशियारपुर - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और होशियारपुर सत्र प्रभाग के प्रशासनिक न्यायाधीश आलोक जैन ने आज नए जिला और सत्र न्यायालय परिसर में क्रेच सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जौहल, उपायुक्त कोमल मित्तल, एसएसपी सुरेंद्र लांबा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत कुमार और सभी न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित थे।
होशियारपुर - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और होशियारपुर सत्र प्रभाग के प्रशासनिक न्यायाधीश आलोक जैन ने आज नए जिला और सत्र न्यायालय परिसर में क्रेच सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जौहल, उपायुक्त कोमल मित्तल, एसएसपी सुरेंद्र लांबा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत कुमार और सभी न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित थे।
इससे पहले होशियारपुर सेशन डिविजन के प्रशासनिक जज आलोक जैन जब परिसर में पहुंचे तो उन्हें पंजाब पुलिस की एक टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अदालत परिसर में एक नई क्रेच सुविधा/बाल दिवस देखभाल केंद्र के साथ एक नई सुविधा होगी, जिसमें 6 महीने से 6 साल की उम्र के अधिकतम 25 बच्चे रह सकते हैं। इस अवसर पर न्यायमूर्ति आलोक जैन ने कहा कि क्रेच की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये क्रेच अच्छे से चलें और बच्चों की जरूरतों को पूरा करें। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि न्यायालय परिसर में शिशु गृह की सुविधा बच्चों को अदालती कार्यवाही से दूर रखेगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जोहल ने कहा कि अदालत के कर्मचारियों, वकीलों, वादियों और न्यायिक अधिकारियों के बच्चे भी क्रेच सुविधा से लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रेच में प्रशिक्षित कर्मचारी, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, खिलौने, प्राथमिक चिकित्सा किट और बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि क्रेच कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सेवाएं प्रदान करेगा। सीजेएम-सह-सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण अपराजिता जोशी ने कहा कि यह क्रेच मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत बनाया गया है, जिसके तहत 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच की सुविधा होनी चाहिए।
