जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगा दिया है

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक स्टंट करने पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया गया है.

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक स्टंट करने पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया गया है.
  जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उप सचिव पंजाब सरकार गृह मामले एवं न्याय विभाग (गृह-5 शाखा) ने पत्र संख्या गृह-5/विशेष/2023/1 चंडीगढ़ दिनांक 30.10.2023 के माध्यम से लिखा है कि राज्य में कुछ घटनाएं अतीत  में घटित हुई हैं। जिसमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं और एक युवा की मृत्यु हो गई है। इसलिए, ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 29 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा.