नए साल के मौके पर क्लब, होटल, ढाबों, दुकानों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए निर्देश जारी

पटियाला, 30 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत क्लबों, होटलों, ढाबों, दुकानों, रेहड़ी-पटरी वालों आदि पर 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 को रात 1 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.

पटियाला, 30 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत क्लबों, होटलों, ढाबों, दुकानों, रेहड़ी-पटरी वालों आदि पर  31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 को रात 1 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.
इसके अलावा कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग के नियम लागू रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब, होटल, ढाबे, रेस्तरां और दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। उक्त आदेशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए।