वाहनों पर बत्ती एवं काली फिल्म लगाने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी

पटियाला, 8 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात पंजाब से जिला पटियाला की सीमा के भीतर चंडीगढ़ बिना पूर्वानुमति के वाहनों पर लाल, नीली, पीली बत्ती और शीशों पर काली फिल्म लगाने पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं।

पटियाला, 8 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात पंजाब से जिला पटियाला की सीमा के भीतर चंडीगढ़ बिना पूर्वानुमति के वाहनों पर लाल, नीली, पीली बत्ती और शीशों पर काली फिल्म लगाने पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में किसी भी दुकानदार द्वारा काली फिल्म, नीली बत्ती, लाल बत्ती व अंबर बत्ती बेचने तथा वाहन की खिड़कियों पर काली फिल्म लगाने पर भी रोक के आदेश जारी किये गये हैं. ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे.