
पराली डंप स्थलों के पास पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश
पटियाला, 8 नवंबर - जिला मजिस्ट्रेट पटियाला साक्षी साहनी ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, संघटा 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला पटियाला में पराली डंप करने के लिए नामित किय
पटियाला, 8 नवंबर - जिला मजिस्ट्रेट पटियाला साक्षी साहनी ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, संघटा 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला पटियाला में पराली डंप करने के लिए नामित किय स्थानों कमासपुर, ककराला, डोडारा, सुन्यारहेड़ी, शुत्राणा, जयखर, अकालगढ़, रीठखेड़ी, पंजोला, कल्लरमाजरी, छापर, बथली, कुलबुर्चन, मुंचीवाला, दुलधी और मिर्ज़ापुर में बने डंपों के 200 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। ये आदेश 6 दिसंबर तक लागू रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2023 के दौरान धान की फसल की कटाई के दौरान धान के अवशेषों को आग से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं.
