गुड़ बनाने में किसी भी रसायन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के दिए गए आदेश.

गढ़शंकर 31 अक्टूबर - जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने 15 नवंबर 2023 से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर गुड़-चीनी बनाने वाले प्लांट के संचालन पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं।

गढ़शंकर 31 अक्टूबर - जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने 15 नवंबर 2023 से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए  जिले की सीमा के भीतर गुड़-चीनी बनाने वाले प्लांट के संचालन पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा गुड़ बनाने में किसी भी रसायन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि आदेशों को लागू करने के लिए मुख्य कृषि अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और वरिष्ठ पुलिस कप्तान होशियारपुर जिम्मेदार होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्य कृषि अधिकारी होशियारपुर के पत्र के माध्यम से यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया है।
जिले में गुड़ निर्माता गन्ना पेराई सत्र से पहले गुड़ तैयार करते समय गन्ने के रस को शुद्ध करने के लिए रसायनों/चीनी का उपयोग करते हैं। केमिकल/चीनी से तैयार किया गया गुड़ और चीनी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।