
शिरोमणि कमेटी चुनाव में मतदाता बनने के लिए फॉर्म के साथ पहचान दस्तावेज संलग्न करना होगा - कोमल मित्तल
12 प्रकार के दस्तावेजों में से एक और एक स्वप्रमाणित रंगीन फोटो संलग्न करना होगा
होशियारपुर/गढ़शंकर - कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव, पंजाब के निर्देशानुसार सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के नियम 6 से 12 के अनुसार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 21 अक्टूबर, 2023 से शुरू हो गया है। जिसके तहत नवंबर 2023 तक 15 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव पंजाब के निर्देशानुसार पहचान के लिए फॉर्म 3(1) (स्व-घोषणा सहित) के साथ 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक तथा एक स्व-सत्यापित ताजा रंग . फोटो आवश्यक है.
गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त द्वारा अनुमोदित आधिकारिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो आईडी शामिल हैं। सेवा पहचान पत्र, बैंक /डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ सरकारी पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिनेकर की उम्र 21.10 साल है. 2023 तक 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। उन्होंने जिले में इस संबंध में नियुक्त रिवाइजिंग अथॉरिटी ऑफिसर (एसडीएम) को गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने मतदाता बनने के इच्छुक लोगों से 15 नवंबर तक अपना फार्म उक्त पहचान पत्र के साथ जमा करने की अपील की है।
