नशे के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन किया

एसएएस नगर, 30 सितंबर पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस। न्यायमूर्ति श्री गुरमीत कौर संधवालिया (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) के दिशा-निर्देशों के तहत अक्टूबर 2023 के दौरान शुरू किए जा रहे अभियान 'पंजाब अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन' के तहत एक वॉक-थॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन की अध्यक्षता श्री हरपाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.ए.एस.न ने की। और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री मनजिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पदयात्रा राज्य प्राधिकरण मुख्यालय सेक्टर-69 से शुरू हुई और पुनर्वास केंद्र, सेक्टर-56, मोहाली पर समाप्त हुई।

 पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस। न्यायमूर्ति श्री गुरमीत कौर संधवालिया (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) के दिशा-निर्देशों के तहत अक्टूबर 2023 के दौरान शुरू किए जा रहे अभियान 'पंजाब अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन' के तहत एक वॉक-थॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन की अध्यक्षता श्री हरपाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.ए.एस.न  ने की। और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री मनजिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पदयात्रा राज्य प्राधिकरण मुख्यालय सेक्टर-69 से शुरू हुई और पुनर्वास केंद्र, सेक्टर-56, मोहाली पर समाप्त हुई।
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना था कि कानूनी सेवा प्राधिकरण नशे की लत से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उनके साथ है. इस अवसर पर न्यायिक, पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी, आर्मी लॉ कॉलेज के छात्र और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया।
प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद के विभिन्न गांवों/शहरों में चलाया जायेगा। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस के सहयोग से रैलियां, वार्ता, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, वाद-विवाद, पोस्टर मेकिंग और चार्ट मेकिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा नशे के दुष्परिणामों को उजागर करने वाले नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति (जो नशे का आदी है) इलाज कराना चाहता है तो जिला विधिक सेवा पुनर्वास केंद्र में उसके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था करेगी तथा उसकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
वार्ता के दौरान पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की अतिरिक्त सदस्य सचिव श्रीमती स्मृति धीर, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बलजिंदर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनीश गोयल, जे. एम। मैं। सी। श्री जगजीत सिंह, जे. एम। मैं। सी। श्री एम.के. सिंगला, डीएसपी (सिटी 2) श्री हरसिमरन सिंह बल्ल, डाॅ. पूजा गर्ग (मनोरोग), श्री कुलवंत सिंह, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति ने भी भाग लिया।