पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्वसम्मति से बलात्कार विरोधी विधेयक पारित कर दिया

कोलकाता, 3 सितंबर: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को विपक्ष के पूर्ण समर्थन से राज्य के बलात्कार विरोधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। हालांकि, सदन ने विधेयक में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी नहीं दी।

कोलकाता, 3 सितंबर: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को विपक्ष के पूर्ण समर्थन से राज्य के बलात्कार विरोधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
हालांकि, सदन ने विधेयक में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी नहीं दी।
इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि बलात्कार की घटना के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी बेहोशी की स्थिति में चली जाती है, तो दोषी पाए जाने पर आरोपी को मौत की सजा दी जा सकती है।
'अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024' नामक विधेयक में आरोपी के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की भयावह घटना के मद्देनजर विधानसभा का यह दो दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को बुलाया गया था.
ममता ने मोदी और शाह के इस्तीफे की मांग की
पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल पेश करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस बिल का मकसद तेजी से जांच करना और आरोपियों को ज्यादा सजा सुनिश्चित करना है. इस मौके पर उन्होंने 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था लागू करने में विफल रहने' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग की.