स्वाति मालीवाल पिटाई मामला: विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली, 2 सितंबर - सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत दे दी।

नई दिल्ली, 2 सितंबर - सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत दे दी।
इसके साथ ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि विभव कुमार को निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कर्तव्य सौंपा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती तब तक विभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे.