
14 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत- जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नवांशहर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार और माननीय सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण एसएएस नगर से प्राप्त आदेशों के अनुसार, जिला और सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि 14.09. 2024 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
नवांशहर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार और माननीय सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण एसएएस नगर से प्राप्त आदेशों के अनुसार, जिला और सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि 14.09. 2024 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहीद भगत सिंह नगर सुश्री प्रिया सूद ने बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के निर्देशों के अनुसार जिले में प्री-लिटिगेटिव स्टेज पर आपसी सहमति से सुलह योग्य मामलों का निपटारा करने के लिए 14.09.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बीएसएनएल मामले, बीमा कंपनी से संबंधित मामले, वित्तीय वित्त मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, पानी के बिल, आपराधिक शमनीय मामले, चैंक बॉस से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, यातायात चालान, श्रम विवाद, बिजली मामले और अन्य मनमाने मामले सुने जाएंगे।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रीय लोक अदालत में केस दायर करने में कोई कठिनाई हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहीद भगत सिंह नगर के कार्यालय और कार्यालय नंबर 01823223511 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
