भाखड़ा व अन्य नहरों में स्नान पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

पटियाला, 10 जून-पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत भाखड़ा नहर और पटियाला जिले की सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों से गुजरने वाली अन्य बड़ी और छोटी नदियों/नहरों में किसी भी स्थान पर सार्वजनिक स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। और तैराकी पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं.

पटियाला, 10 जून-पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत भाखड़ा नहर और पटियाला जिले की सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों से गुजरने वाली अन्य बड़ी और छोटी नदियों/नहरों में किसी भी स्थान पर सार्वजनिक स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। और तैराकी पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं.
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि गर्मी के मौसम के चलते स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राएं, बच्चे व युवा सहित आम लोग भाखड़ा नहर व जिले की अन्य छोटी-बड़ी नहरों में नहाने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी पानी के तेज बहाव के कारण इन नदियों/नहरों में तैरने/स्नान करने वाले लोग बह जाते हैं/डूब जाते हैं, जिसके कारण जिला पटियाला की सीमा के भीतर नहरों में स्नान करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ये प्रतिबंध आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेंगे.