नशीले पदार्थों को अलग-अलग फ्लेवर में बेचने पर रोक के आदेश जारी

पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला की सीमा के भीतर गुटका, पान मसाला और तंबाकू और निकोटीन या नशीले पदार्थों से युक्त अन्य खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला की सीमा के भीतर गुटका, पान मसाला और तंबाकू और निकोटीन या नशीले पदार्थों से युक्त अन्य खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। किसी भी हुक्का बार होटल/रेस्टोरेंट आदि में आगंतुकों को अलग-अलग खाद्य पदार्थों में या किसी अन्य तरीके से इन नशीली दवाओं को मिलाकर बेचने/परोसने और ऐसे हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेगा.