विवाह के समय मैरिज पैलेसों में लाइसेंसी आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध

पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला की सीमा के भीतर सभी विवाह पैलेस, होटलों, सामुदायिक हॉलों और अन्य स्थानों पर जहां विवाह कार्यक्रम / पार्टियां आयोजित की जाती हैं, में कार्यक्रम के अवसर पर किसी भी लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आग्नेयास्त्र ले जाने एवं आकाश में फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है. ये आदेश जिले में 5 अगस्त 2024 तक लागू रहेंगे।

पटियाला, 7 जून - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला की सीमा के भीतर सभी विवाह पैलेस, होटलों, सामुदायिक हॉलों और अन्य स्थानों पर जहां विवाह कार्यक्रम / पार्टियां आयोजित की जाती हैं, में कार्यक्रम के अवसर पर किसी भी लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आग्नेयास्त्र ले जाने एवं आकाश में फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है. ये आदेश जिले में 5 अगस्त 2024 तक लागू रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि यह आम दृश्य बन गया है कि शादी-ब्याह के दौरान मैरिज पैलेसों में कुछ लोग अपने लाइसेंसी असलहे लेकर चलते हैं और समारोहों के दौरान ये लोग शराब आदि पीने के बाद स्टेज पर भांगड़ा करते समय हथियार लेकर फायरिंग करते हैं। जो पैलेसों में मौजूद लोगों की जान के लिए खतरा बन जाते हैं, ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि पैलेसों में हथियार ले जाने के संबंध में लिखित बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन इन बोर्डों का पालन कोई नहीं कर रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मैरिज पैलेसों/होटलों में किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी आग्नेयास्त्र लाने से रोका जाए ताकि भविष्य में मैरिज पैलेसों/होटलों में कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। जिला पटियाला में स्थित सभी मैरिज पैलेसों, होटलों, सामुदायिक भवनों के मालिक/प्रबंधक/प्रशासक इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।