
धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश
जबकि, वीवीआईपी परिवहन यूटी, चंडीगढ़ के लिए 03.05.2024, 04.05.2024 और 08.05.2024 को निर्धारित है। वीवीआईपी और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों से सुसज्जित ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के हालिया रुझानों के कारण उभरते खतरे; ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के उद्देश्य से यूटी, चंडीगढ़ के क्षेत्र को "नो फ्लाइंग जोन" घोषित करना अनिवार्य हो गया है।
जबकि, वीवीआईपी परिवहन यूटी, चंडीगढ़ के लिए 03.05.2024, 04.05.2024 और 08.05.2024 को निर्धारित है। वीवीआईपी और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों से सुसज्जित ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के हालिया रुझानों के कारण उभरते खतरे; ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के उद्देश्य से यूटी, चंडीगढ़ के क्षेत्र को "नो फ्लाइंग जोन" घोषित करना अनिवार्य हो गया है। अब इसलिए, उपरोक्त पर विचार करते हुए; श्री विनय प्रताप सिंह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट यूटी, चंडीगढ़, धारा 144 सीआरपीसी के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए; इसके द्वारा आदेश दिया गया है कि संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 03.05.2024, 04.05.2024 और 08.05.2024 तक ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) उड़ाने के उद्देश्य से "नो फ्लाइंग जोन" होगा। यह आदेश पुलिस, अर्ध-सैन्य, वायु सेना, एसपीजी कर्मियों और सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 03.05.2024 से 04.05.2024 तक शून्यकाल तक एवं दिनांक 07.05.2024 से 08.05.2024 तक शून्यकाल तक लागू रहेगा। इस आदेश की तात्कालिक प्रकृति को देखते हुए इसे एकतरफा जारी किया जा रहा है और आम जनता को संबोधित किया जा रहा है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
