
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंहिन्दीपुर गांव में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया
नवांशहर - पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण एसएएस नगर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कंवलजीत सिंह बाजवा के मार्गदर्शन में सीजेएम-सह-सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कमलदीप सिंह धालीवाल के मार्गदर्शन में सरकारी मिडिल स्कूल गांव मेंहदीपुर में जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया।
नवांशहर - पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण एसएएस नगर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कंवलजीत सिंह बाजवा के मार्गदर्शन में सीजेएम-सह-सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कमलदीप सिंह धालीवाल के मार्गदर्शन में सरकारी मिडिल स्कूल गांव मेंहदीपुर में जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। जिसमें छात्रों को संबोधित करते हुए पीएलवी वासदेव परदेसी और देस राज बाली ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने के लिए कठिन समय में बच्चों को अपने माता-पिता या शिक्षकों को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए और यौन उत्पीड़न की घटनाओं से बचने के लिए 1098 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करके सहायता प्राप्त करें।
किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता है। या श्रम में संलग्न होता है, तो इसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है और ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त अधिनियम के तहत कड़ी सजा दी जा सकती है।
