पटियाला जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को, चार बेंचों का गठन

पटियाला, 18 अप्रैल - राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार और मैडम रूपिंदरजीत चहल, जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला की अध्यक्षता में, चेक बाउंस मामले, धन वसूली मामले, श्रम और रोजगार विवाद के मामले, बिजली, पानी के बिल और अन्य बिलों का भुगतान (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), रखरखाव के मामले, अन्य

पटियाला, 18 अप्रैल - राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार और मैडम रूपिंदरजीत चहल, जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला की अध्यक्षता में, चेक बाउंस मामले, धन वसूली मामले, श्रम और रोजगार विवाद के मामले, बिजली, पानी के बिल और अन्य बिलों का भुगतान (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), रखरखाव के मामले, अन्य आपराधिक शमनीय मामले और अन्य नागरिक विवाद और अदालतों में लंबित मामले जैसे आपराधिक शमनीय अपराध, चेक बाउंस मामले, धन। वसूली मामले, एमएसीटी मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी बिल और अन्य बिल भुगतान मामले (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामलों से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत (सिविल अदालतों के समक्ष लंबित) /ट्रिब्यूनल), वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले आदि 11 मई को जिला पटियाला में आयोजित किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए पटियाला, राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों की पीठें गठित की जाएंगी।
मैडम मणि अरोड़ा, सीजेएम/सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला ने कहा कि लोक अदालतों का प्राथमिक उद्देश्य विवादों को समझौते के माध्यम से निपटाना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य शामिल पक्षों के लिए समय और धन बचाना और उनके बीच व्यक्तिगत दुश्मनी को कम करना है। मैडम अरोड़ा ने आगे बताया कि जब लोक अदालत में किसी मामले का निपटारा हो जाता है तो फैसला अंतिम हो जाता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.palsa.gov.in या NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के टेलीफोन नंबर 0175-2306500 पर संपर्क किया जा सकता है।