
14 स्कूलों की 24 बसें चेक की गईं, 10 बसों का चालान किया गया, दो बसें जब्त की गईं।
नवांशहर - कल हरियाणा के महिंदरगढ़ जिले में एक स्कूल बस पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, पंजाब में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और जिला परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से एक विशेष अभियान चलाया। के जिले के विभिन्न स्कूलों की बसों की जांच की गई वहीं करीब 24 स्कूली वाहनों की जांच की गयी जिनमें से सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की शर्तें पूरी न करने पर 10 स्कूल बसों का चालान किया गया।
नवांशहर - कल हरियाणा के महिंदरगढ़ जिले में एक स्कूल बस पलटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, पंजाब में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और जिला परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से एक विशेष अभियान चलाया। के जिले के विभिन्न स्कूलों की बसों की जांच की गई वहीं करीब 24 स्कूली वाहनों की जांच की गयी जिनमें से सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की शर्तें पूरी न करने पर 10 स्कूल बसों का चालान किया गया।
इस मौके पर जानकारी देते हुए कंचन अरोड़ा जिला बाल सुरक्षा अधिकारी शहीद भगत सिंह नगर ने बताया कि नवांशहर जिले में भी डिप्टी कमिश्नर शहीद भगत सिंह नगर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा (आईएएस) के दिशा-निर्देशानुसार जिले के स्कूली बच्चों सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई जिसके चलते आज पूरे पंजाब में विशेष अभियान चलाया गया और विभिन्न स्कूल बसों की जांच की गई।
इसके अलावा स्कूल बसों के चालकों से भी बातचीत कर उन्हें सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन भारत सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत किया गया है अधिनियम की धारा 13 के तहत, आयोग को बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने की भी शक्ति है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक स्कूल बस दुर्घटना के कारण छह बच्चों की मौत के बाद माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 69 और 2022 की सिविल रिट याचिका संख्या 21506 में दिए गए आदेशों के अनुसार, स्कूल पंजाब राज्य में बसें सुरक्षित हैं। स्कूल वाहनों को योजना की शर्तों को पूरा करना होगा और यह स्कूल प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के लिए केवल उन वाहनों का उपयोग करें जो इन शर्तों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित न हो, इसके लिए आज जिला नवांशहर में विभिन्न स्कूलों की बसों की जांच की गई। वहीं वाहन चालकों को सुरक्षित स्कूल वाहन योजना के तहत 20 दिनों के अंदर जांच कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. वाहन सुरक्षित स्कूल वाहन योजना की शर्तें (जैसे ड्राइवर का स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरे लगे होना, स्कूल बस में यात्रा करने वाली किसी भी लड़की पर एक महिला अटेंडेंट होना, ड्राइवर का लाइसेंस अपडेट होना, वाहन ( (फिटनेस प्रमाणपत्र होने पर) उन बसों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिये कि जो विद्यालय वाहन उपरोक्त नियमों पर आधारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं उनका उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु नहीं किया जाये।
स्कूली वाहनों की विशेष जांच की जाए। टीम द्वारा चेकिंग करते हुए आज नवांशहर जिले के करीब 14 स्कूलों की 24 बसों की जांच की गई, जिनमें दोआबा अरहा स्कूल, कैंब्रिज स्कूल, प्रकाश मॉडल स्कूल, शिवालिक स्कूल, किरपाल सागर एकेडमी, गुरु रामदास स्कूल, अपोलो स्कूल की बसें शामिल थीं और कुल 10 बसों का चालान किया गया और दो स्कूल बसों को जब्त कर लिया गया।
माननीय डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नवांशहर में स्कूल बसों में यात्रा करने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा। चेकिंग टीम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा, शिक्षा विभाग से मंजीत लाल शामिल हैं , परिवहन विभाग से रमनदीप सिंह एटीओ, ट्रैफिक पुलिस से इंद्रजीत सिंह डीईओ, जिला बाल संरक्षण इकाई से जसविंदर पाल सिंह दिलावर सिंह एएसआई, शानू राणा लेखाकार संतोष रानी डीईओ उपस्थित थे।
