मतदान के दिन और एक दिन पहले पूर्वानुमति के बिना प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन छापने पर प्रतिबंध

होशियारपुर - जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा है कि भारत चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन और उससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में बिना पूर्व मंजूरी के किसी भी राजनीतिक विज्ञापन के मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 1 जून 2024 को मतदान होना है इस संबंध में 31 मई 2024 और 1 जून 2024 के समाचार पत्र में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले इस विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

होशियारपुर - जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा है कि भारत चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन और उससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में बिना पूर्व मंजूरी के किसी भी राजनीतिक विज्ञापन के मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 1 जून 2024 को मतदान होना है इस संबंध में 31 मई 2024 और 1 जून 2024 के समाचार पत्र में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले इस विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और मीडिया संगठनों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि अब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मंजूरी के बिना जारी नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा नियमित निर्देश जारी किये गये हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन या उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में आने वाले विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए उम्मीदवार या पार्टी को कम से कम दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना अनिवार्य होगा.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी कमेटी लगातार खबरों पर नजर रख रही है. और यदि किसी उम्मीदवार द्वारा बहुमूल्य समाचार छपवाया जाता है तो उसका खर्च भी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। इसलिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है.