अतिरिक्त जिलाधिकारी ने "एम्बिशन एकेडमी" का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

नवांशहर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजीव वर्मा ने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत आवेदक श्री शनि कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव मजारी तहसील बंगा, जिला शहीद भगत सिंह। नवीन अस्पताल, फगवाड़ा रोड, बंगा, जिला शहीद भगत सिंह नगर के पास फर्म "एम्बिशन अकादमी" को जारी लाइसेंस संख्या 81/एमए/एमसी2 दिनांक 03-07-2018 को तत्काल प्रभाव से रद्द/निरस्त किया जाता है।

नवांशहर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजीव वर्मा ने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत आवेदक श्री शनि कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव मजारी तहसील बंगा, जिला शहीद भगत सिंह। नवीन अस्पताल, फगवाड़ा रोड, बंगा, जिला शहीद भगत सिंह नगर के पास फर्म "एम्बिशन अकादमी" को जारी लाइसेंस संख्या 81/एमए/एमसी2 दिनांक 03-07-2018 को तत्काल प्रभाव से रद्द/निरस्त किया जाता है। .
अपर जिलाधिकारी शहीद भगत सिंह नगर ने बताया है कि आवेदक श्री शनि कुमार ने लिखित आवेदन दिया है कि उनका लाइसेंस क्रमांक 81/MA/MC2 दिनांक 03-07-2018 को घरेलू कारणों से निरस्त/रद्द किया जाये। इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत उक्त लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।