बिना अनुमति के सरकारी, निजी भवनों/राष्ट्रीय राजमार्गों/लिंक रोडों/पेड़ों पर विज्ञापन करना प्रतिबंधित रहेगा: जिलाधिकारी

नवांशहर, - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश दिया है कि जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति, सरकार संबंधित विभागों और मालिकों की मंजूरी के बिना इमारतों, निजी भवनों/राष्ट्रीय राजमार्गों/लिंक सड़कों/पेड़ों पर विज्ञापन और होर्डिंग बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 11 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा.

नवांशहर, - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश दिया है कि जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति, सरकार संबंधित विभागों और मालिकों की मंजूरी के बिना इमारतों, निजी भवनों/राष्ट्रीय राजमार्गों/लिंक सड़कों/पेड़ों पर विज्ञापन और होर्डिंग बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 11 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा.