सैन्य रंग की वर्दी, बैज, टोपी, बेल्ट आदि की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध

पटियाला, 6 फरवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला पटियाला की सीमा के भीतर जैतून हरा (सैन्य रंग) की वर्दी, सेना के बैज, टोपियां, बेल्ट और सेना के प्रतीक चिह्न आदि खरीदना, बेचना और उपयोग करना सख्त वर्जित है।

पटियाला, 6 फरवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला पटियाला की सीमा के भीतर जैतून हरा (सैन्य रंग) की वर्दी, सेना के बैज, टोपियां, बेल्ट और सेना के प्रतीक चिह्न आदि खरीदना, बेचना और उपयोग करना सख्त वर्जित है।
जारी किए गए इन आदेशों में कहा गया है कि भारतीय सेना द्वारा विशेष ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) की वर्दी का उपयोग किया जाता है। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) की वर्दी, सेना के बैज, टोपी, बेल्ट और सेना के प्रतीक चिन्ह आदि दुकानों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। जिसके कारण कुछ शरारती तत्व इनका दुरुपयोग कर देश में शांति व्यवस्था में खलल डालते हैं और मानव जीवन को खतरे में डालते हैं। इसलिए विशिष्टता सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता द्वारा ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) की वर्दी, सेना के पैच, टोपी, बेल्ट और सेना के प्रतीक चिन्ह के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। ये आदेश जिले में 5 अप्रैल 2024 तक लागू रहेंगे।