
अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जिले में नियमित सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का आदेश जारी किया है
पटियाला, 6 फरवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोलिंग एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों, रेलवे ट्रैक, नहर पुलों, नहरों, नालों, पुलियों, इंडियन ऑयल पाइपलाइन, संयंत्र, गैस पाइप लाइन संपत्ति और बिजली ट्रांसमिशन लाइन, अन्न भंडार, पेट्रोल पंप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक, डाकघर, सरकारी / गैर सरकारी संपत्तियों आदि पर सभी गांवों के सभी स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों को ठिकरी पैहरा के आदेश जारी किए गए हैं।
पटियाला, 6 फरवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोलिंग एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों, रेलवे ट्रैक, नहर पुलों, नहरों, नालों, पुलियों, इंडियन ऑयल पाइपलाइन, संयंत्र, गैस पाइप लाइन संपत्ति और बिजली ट्रांसमिशन लाइन, अन्न भंडार, पेट्रोल पंप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंक, डाकघर, सरकारी / गैर सरकारी संपत्तियों आदि पर सभी गांवों के सभी स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों को ठिकरी पैहरा के आदेश जारी किए गए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि सभी गांवों में बिजली स्टेशनों और आपूर्ति लाइनों, रेलवे पटरियों, जल आपूर्ति योजनाओं, नहरों, नालों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए स्वस्थ्य वयस्क व्यक्तियों को ठिकरी पैहरा लागू किया जाए और लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए बाकायदा लागू कर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे. ये आदेश 5 अप्रैल 2024 तक लागू रहेंगे. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पटियाला ने पंजाब गांव और छोटे शहर-गश्ती अधिनियम, 1918 की धारा 3 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटियाला जिले की सीमा के भीतर नियमित निगरानी बनाए रखने के लिए कहा। पटियाला जिले के सभी पूजा स्थलों पर गांवों की समूह पंचायतों और धार्मिक स्थानों की समितियों/बोर्डों/ट्रस्टों के प्रमुखों को उचित निगरानी बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ये आदेश जिले में 5 अप्रैल 2024 तक लागू रहेंगे।
