
"नो ड्रोन ज़ोन" घोषित
पटियाला, 10 जनवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने श्री काली देवी मंदिर परिसर, पटियाला और उसके आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।
पटियाला, 10 जनवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने श्री काली देवी मंदिर परिसर, पटियाला और उसके आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। 200 मीटर के इलाके को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है. ये आदेश 8 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
