बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है

पटियाला, 27 दिसंबर - जिला प्रोग्राम अधिकारी, पटियाला प्रदीप गिल ने कहा कि जिला पटियाला के अंतर्गत बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत किया जाना चाहिए।

पटियाला, 27 दिसंबर - जिला प्रोग्राम अधिकारी, पटियाला प्रदीप गिल ने कहा कि जिला पटियाला के अंतर्गत बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत किया जाना चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन जो निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन वे अभी तक किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, ऐसे संस्थानों को अधिसूचित जेजे नियमों के फॉर्म नंबर 27 के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाला कोई एनजीओ किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत नहीं है, तो उस संगठन के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 42 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में संस्था को आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द जिला बाल संरक्षण कार्यालय, कमरा नंबर 150, ब्लॉक-सी एक्सटेंशन, मिनी सचिवालय पटियाला में जमा कराने चाहिए या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से संपर्क करना चाहिए।