सतलज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर प्रतिबंध

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जनहित को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में लोगों के स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जनहित को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में लोगों के स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी के मुताबिक नहाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में कई परिवारों की कीमती जिंदगियों की हानि को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 19 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे.