
जिले में सैन्य रंग की वर्दी, बैज, टोपी, बेल्ट की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध
पटियाला, 8 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आम जनता की ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) वर्दी, सेना बैज, टोपी, बेल्ट की बिक्री का आदेश दिया। जिला पटियाला की सीमाएँ और सेना के प्रतीक चिन्ह आदि खरीदने, बेचने और उपयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पटियाला, 8 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आम जनता की ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) वर्दी, सेना बैज, टोपी, बेल्ट की बिक्री का आदेश दिया। जिला पटियाला की सीमाएँ और सेना के प्रतीक चिन्ह आदि खरीदने, बेचने और उपयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी किए गए इन आदेशों में कहा गया है कि भारत देश की सेना द्वारा विशेष ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) की वर्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) की वर्दी, आर्मी बैज, कैप, बेल्ट और सेना के प्रतीक चिह्न आदि खुलेआम दुकानों में उपलब्ध हैं, जिसके कारण कुछ शरारती तत्व इनका दुरुपयोग कर देश में शांति व्यवस्था भंग कर मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए विशिष्टता सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता द्वारा ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) की वर्दी, सेना के पैच, टोपी, बेल्ट और सेना के प्रतीक चिन्ह के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। ये आदेश जिले में 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।
