श्री काली देवी मंदिर परिसर और ​इसके आसपास के 200 मीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है

पटियाला, 9 नवंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जोहल ने दंड संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री काली देवी मंदिर परिसर पटियाला, और ​इसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 200 मीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है।

पटियाला, 9 नवंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जोहल ने दंड संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री काली देवी मंदिर परिसर पटियाला, और ​इसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए  200 मीटर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। ​यह आदेश 8 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।