
ट्रैक्टर/मोटरसाइकिलों पर खतरनाक स्टंट करने पर रोक
पटियाला, 2 नवंबर-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट आयोजित करने पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं.
पटियाला, 2 नवंबर-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पटियाला जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टर/मोटरसाइकिल और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट आयोजित करने पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं. ये आदेश 30 दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगे.
आदेश में कहा गया है कि पंजाब सरकार के गृह एवं न्याय विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं, जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों का खतरनाक स्टंट के दौरान एक युवक की मौत भी हुई है। इसलिए ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
