कोर्ट ने खैरा की रिमांड रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली

जलालाबाद: आठ साल पुराने मामले में गिरफ्तार भुलत्थ विधायक सुखपाल सिंह खैरा का 30 सितंबर को दो दिन का रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने दोबारा रिमांड मांगा तो ट्रायल कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई. जिस पर कोर्ट ने सोमवार को यह याचिका स्वीकार कर ली.

जलालाबाद: आठ साल पुराने मामले में गिरफ्तार भुलत्थ विधायक सुखपाल सिंह खैरा का 30 सितंबर को दो दिन का रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने दोबारा रिमांड मांगा तो ट्रायल कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई. जिस पर कोर्ट ने सोमवार को यह याचिका स्वीकार कर ली.
30 सितंबर को जब खैरा को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस ने और रिमांड की मांग की. लेकिन इस दौरान खैरा के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं. जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत ने खैरा की पुलिस रिमांड खत्म कर दी और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. लेकिन पुलिस ने रिमांड नहीं देने के फैसले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की. जिस पर दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें रखीं और सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर का दिन तय किया गया. उधर, खैरा के वकील संजीव कंबोज और नितिन मिड्ढा ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि कोर्ट ने इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्हें फैसले के आधार की कॉपी अभी तक नहीं मिली है. आदेश की कॉपी मिलने के बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी।