
ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फेज-2 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर सेमिनार
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 11 सितंबर:- जिला शिक्षा विभाग, एसएएस नगर ने महिला श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फेज- II, एसएएस नगर में सेमिनार आयोजित किया।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 11 सितंबर:- जिला शिक्षा विभाग, एसएएस नगर ने महिला श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फेज- II, एसएएस नगर में सेमिनार आयोजित किया।
श्रीमती सुरभि पराशर, सीजेएम-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर ने जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल/मुख्य शिक्षक और ज्ञान ज्योति संस्थान के संकाय सदस्यों को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य' मामले में दिये गये दिशा-निर्देशों पर चर्चा की। उन्होंने 'ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य' मामले में ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा की। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और उपचार) के कार्यान्वयन में कई कमियों और अंतरालों को उजागर किया है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14.09.2024 को जिला एसएएस नगर में आयोजित की जा रही है। जिसमें मध्यस्थता योग्य आपराधिक मामले, चेक-बाउंस मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी के बिल, राजस्व विभाग से संबंधित और सभी प्रकार के नागरिक मामलों पर विचार किया जाएगा। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का भी निपटारा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लोक अदालत में अपना चालान भरना चाहता है तो वह 14.09.2024 तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस संबंध में आवेदन दायर कर सकता है।
