
आसाराम की सजा माफी की याचिका खारिज
अहमदाबाद, 31 अगस्त - गुजरात उच्च न्यायालय ने जेल में बंद बाबा आसाराम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में मिली सजा को निलंबित करने की अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि अर्जी पर विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं है. साल 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने
अहमदाबाद, 31 अगस्त - गुजरात उच्च न्यायालय ने जेल में बंद बाबा आसाराम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में मिली सजा को निलंबित करने की अपील की थी। कोर्ट ने कहा कि अर्जी पर विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं है. साल 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति विमल व्यास की पीठ ने गुरुवार को सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि राहत का कोई मामला नहीं है। आसाराम इस समय बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।
