
14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत में पटियाला सहित चार बेंचों का गठन किया गया था
पटियाला, 30 अगस्त - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रूपिंदरजीत चहल के नेतृत्व में चेक बाउंस मामले, धन वसूली मामले, श्रम और रोजगार विवाद के मामले, बिजली, पानी के बिल और अन्य बिलों का भुगतान (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), रखरखाव के मामले,
पटियाला, 30 अगस्त - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रूपिंदरजीत चहल के नेतृत्व में चेक बाउंस मामले, धन वसूली मामले, श्रम और रोजगार विवाद के मामले, बिजली, पानी के बिल और अन्य बिलों का भुगतान (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), रखरखाव के मामले, अन्य आपराधिक शमनीय मामले और अन्य नागरिक विवाद और अदालतों में लंबित मामलों जैसे कि आपराधिक शमनीय अपराध, चेक बाउंस के मामले, से निपटने वाले न्यायाधिकरण वसूली मामले, एमएसीटी मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी बिल और अन्य बिल भुगतान मामले (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामलों से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत (सिविल अदालतों के समक्ष लंबित) /ट्रिब्यूनल), वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले आदि 14 सितंबर को जिला पटियाला में आयोजित किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए पटियाला, राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों की पीठें गठित की जाएंगी। इस संबंध में सीजेएम/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के सचिव मैडम मणि अरोड़ा ने पैनल अधिवक्ताओं और कानूनी सहायता बचाव सलाहकारों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों पर चर्चा की गयी।
