
NFSA पंजीकरण के लिए E-SHRAM पंजीकृतों के लिए सूचना
यह श्रम विभाग के E-SHRAM पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों की जानकारी के लिए है कि इस विभाग ने मई, जून और जुलाई 2024 के महीने में पात्र e-Shram पंजीकृतों को NFSA, 2013 के तहत नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया।
यह श्रम विभाग के E-SHRAM पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों की जानकारी के लिए है कि इस विभाग ने मई, जून और जुलाई 2024 के महीने में पात्र e-Shram पंजीकृतों को NFSA, 2013 के तहत नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। अब विभाग उसी अभियान को फिर से शुरू करने जा रहा है। जो लोग पिछले अभियान के दौरान छूट गए थे और नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों में आते हैं, वे NFSA 2013 के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शामिल करने के मापदंड:
जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1.50 लाख रुपये तक है, उन्हें प्राथमिकता परिवार (PHH) में शामिल किया जाएगा और जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से 60,000 रुपये है, उन्हें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में शामिल किया जाएगा।
लाभार्थी को UT चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। चंडीगढ़ प्रशासन या भारत सरकार के तहत किसी भी सरकारी विभाग/संगठन द्वारा जारी चंडीगढ़ UT का कोई निवास प्रमाण होना चाहिए।
आवेदनकर्ता द्वारा पात्रता का दावा करने के लिए स्व-घोषणा पत्र।
आवेदनकर्ता का आधार से जुड़ा बैंक खाता, जो परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम पर हो।
परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियां, जिन पर चंडीगढ़ का पता होना अनिवार्य है।
उपरोक्त निर्धारित आय सीमा के अलावा, सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों - ट्रांसजेंडर, सभी HIV+ व्यक्तियों, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता परिवार (PHH) में शामिल किया जाएगा, चाहे उनकी आय सीमा कुछ भी हो।
इसके अलावा, विभाग 2005 के विकलांगता अधिनियम के तहत सभी विकलांग व्यक्तियों को, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों और सामाजिक कल्याण विभाग के तहत वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रहे वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता परिवारों के समान उनकी आय पात्रता के अनुसार पंजीकृत करेगा।
बहिष्करण के मापदंड:
उपरोक्त योजना से नीचे उल्लिखित किसी भी श्रेणी में आने वाले किसी भी परिवार को बाहर रखा जाएगा:
आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक करदाता
पंजाब VAT अधिनियम, 2005 के तहत VAT भुगतानकर्ता, जो UT चंडीगढ़ में लागू होता है
जो परिवार प्रति माह 300 यूनिट बिजली की खपत करते हैं।
जिनके पास हल्का (चार पहिया) या भारी वाहन है।
जिनके पास एक एकड़ से अधिक भूमि है
जिनके पास सरकारी पट्टा/फ्री होल्ड वाणिज्यिक बूथ/SCF/SCO है।
जिन्होंने पिछले दो वर्षों में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ऋण लिया है
जिनके पास 5 मरला से अधिक का पैतृक आवासीय घर या 2 मरला से अधिक का स्व-अर्जित घर या 360 वर्ग फुट से अधिक का फ्लैट है।
