
जिले में बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स ने अभियान चलाया
नवांशहर - डिप्टी कमिश्नर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा (आईएएस) और डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला टास्क फोर्स द्वारा बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। ज़िला। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से जिले के अलग-अलग स्थानों पर बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को रोकने के लिए चेकिंग की जा रही है।
नवांशहर - डिप्टी कमिश्नर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा (आईएएस) और डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला टास्क फोर्स द्वारा बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। ज़िला। जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से जिले के अलग-अलग स्थानों पर बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को रोकने के लिए चेकिंग की जा रही है।
यह चेकिंग जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा के नेतृत्व में की जा रही है। इसी कड़ी के तहत बंगा ब्लॉक के मेन रोड, गढ़शंकर रोड, बस स्टैंड रोड और मेन बाजार में चेकिंग की गई। वहीं टीम को कोई भी बच्चा बाल श्रम करते हुए नहीं मिला लेकिन छह से 12 साल के चार बच्चे भीख मांगते पाए गए। टीम ने बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद बाल कल्याण समिति शहीद भगत सिंह नगर में पेश किया है।
समिति द्वारा बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा ने बताया कि डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशानुसार पूरे पंजाब में बाल श्रम और बाल भिक्षा को लेकर जांच की जा रही है। ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को पंजाब में भीख मांगने से रोका जा सके और भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सके।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से भीख न मंगवाएं और यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा भीख मांगते हुए दिखे तो इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल संरक्षण इकाई के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें दी जानी चाहिए। इस मौके पर उपस्थित राजिंदर कौर बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि क्या शून्य से 18 वर्ष तक के बच्चों से भीख मंगवाने वाले व्यक्ति को जुवेनाइल जस्टिस के तहत दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
चेकिंग टीम में जिला बाल संरक्षण इकाई से राजिंदर कौर बाल संरक्षण अधिकारी, संतोष डीईओ, शिक्षा विभाग से शिक्षक ओंकार सिंह, सीडीपीओ बंगा दविंदर कौर, हरविंदर सिंह लेबर इंस्पेक्टर, पुलिस विभाग से सुमीत राम, स्वास्थ्य विभाग से हरिंदर सिंह, तहसील कार्यालय से हरमेश सिंह उपस्थित थे
