खाद्य पदार्थों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डॉ. गुरप्रीत कौर

पटियाला, 23 अगस्त - पंजाब सरकार और कमिश्नर फूड एंड ड्रग के आदेशों और सिविल सर्जन डॉ. जितिंदर कंसल के दिशा-निर्देशों के अनुसार लोगों को साफ-सुथरी खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने और उनमें मिलावट रोकने पर ध्यान केंद्रित कर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए

पटियाला, 23 अगस्त - पंजाब सरकार और कमिश्नर फूड एंड ड्रग के आदेशों और सिविल सर्जन डॉ. जितिंदर कंसल के दिशा-निर्देशों के अनुसार लोगों को साफ-सुथरी खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने और उनमें मिलावट रोकने पर ध्यान केंद्रित कर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए पटियाला के किराना, कन्फेक्शनरी, बेकरी, रेस्तरां और डेयरी आदि के मालिकों से अपील की है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 पदार्थों के प्रावधानों के संबंध में सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। 
उन्होंने जिला अंतर्गत सभी मिठाई की दुकानों, बेकरी, होटल, ढाबों, खाद्य उत्पादकों और विक्रेताओं से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण कराने की भी अपील की। उन्होंने घटिया और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी।