अधिसूचना

पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पंजाब अधिनियम सं. 4 ऑफ 1924) की धारा 13 की उपधारा (3) के तहत और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (h) के प्रावधानों के साथ, और इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, जनहित में

पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पंजाब अधिनियम सं. 4 ऑफ 1924) की धारा 13 की उपधारा (3) के तहत और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (h) के प्रावधानों के साथ, और इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, जनहित में, 01.04.2024 को संपन्न हुई पसंदीदा पंजीकरण संख्या की ई-नीलामी के सभी सफल बोलीदाताओं को, 02.04.2024 से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक लागू हुई पेनल्टी के भुगतान से छूट प्रदान करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता है, जैसा कि इस प्रशासन की अधिसूचना सं. H-III(7)-2023/9590, दिनांक 07.07.2023 के अनुसार गणना की गई थी।