
दुकानदार बाजारों में अवैध अतिक्रमण न करें और दुकान के लिए ट्रेड लाइसेंस लें- डॉ. अमनदीप कौर
होशियारपुर - नगर निगम कमिश्नर डॉ. अमनदीप कौर ने कहा कि जो दुकानदार अपना सामान सड़कों/गलियों में रखते हैं, वे तुरंत अपना सामान वहां से हटा लें और सामान दुकानों के अंदर रखें, ताकि यातायात में कोई व्यवधान न हो। ऐसा न करने पर उनका सामान जब्त कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
होशियारपुर - नगर निगम कमिश्नर डॉ. अमनदीप कौर ने कहा कि जो दुकानदार अपना सामान सड़कों/गलियों में रखते हैं, वे तुरंत अपना सामान वहां से हटा लें और सामान दुकानों के अंदर रखें, ताकि यातायात में कोई व्यवधान न हो। ऐसा न करने पर उनका सामान जब्त कर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार 13 जुलाई 2024 को भी नगर निगम की मार्केट टीम द्वारा बाजारों की जांच की गई और दुकानदारों द्वारा बाहर रखे गए सामान को जब्त कर लिया गया.
नगर निगम आयुक्त ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दैनिक कार्य दिवसों के अलावा शनिवार और रविवार को भी बाजारों की चेकिंग जारी रहेगी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस काउंटर 20 जुलाई और 27 जुलाई 2024 शनिवार को भी खुले रहेंगे. यहां लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकेंगे. उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन दुकानदारों/उद्यमियों ने अपने व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है या उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, वे अपना व्यवसाय लाइसेंस शीघ्र बनवा लें/नवीनीकरण करा लें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ पीएमसी एक्ट 1976 की धारा के तहत नोटिस जारी किया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी
