
खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, यूटी, चंडीगढ़ की कानूनी मेट्रोलॉजी विंग व्यापार और वाणिज्य में सटीक वजन और माप उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने में लगी हुई है।
चंडीगढ़ 5 जुलाई 2024: खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग और कानूनी माप विज्ञान, यू.टी., चंडीगढ़ का कानूनी माप विज्ञान विंग व्यापार और वाणिज्य में सही वजन और माप उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने में लगा हुआ है, ताकि यह सुनिश्चित किया
चंडीगढ़ 5 जुलाई 2024: खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग और कानूनी माप विज्ञान, यू.टी., चंडीगढ़ का कानूनी माप विज्ञान विंग व्यापार और वाणिज्य में सही वजन और माप उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने में लगा हुआ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वस्तु का सही वजन, माप और संख्या किसी भी ग्राहक को उसके द्वारा अनुबंधित या भुगतान किए गए अनुसार प्रदान की जाए। यह पैक की गई वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाओं को सुनिश्चित करके उपभोक्ता के हितों की रक्षा भी करता है। हाल ही में चंडीगढ़ भर में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में जाँच की गई और यह पाया गया कि कुछ फर्म पहले से पैक की गई वस्तुओं पर दी गई घोषणाओं को अपने स्वयं के एम.आर.पी. स्टिकर द्वारा कवर कर रही हैं, जो पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 का उल्लंघन है और फर्मों के खिलाफ 5,000/- रुपये का 01 चालान लगाया गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम जनता की जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक प्री-पैकेज्ड कमोडिटी पर निर्माता/पैकर/आयातकर्ता का पूरा नाम और पता, पैकिंग/आयात का महीना और वर्ष, कमोडिटी का सामान्य या जेनेरिक नाम, शुद्ध सामग्री, यूनिट बिक्री मूल्य और पैकेज का बिक्री मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य, सभी करों सहित), ग्राहक सेवा नंबर के साथ नाम, पता, उस व्यक्ति/कार्यालय का टेलीफोन नंबर जिससे उपभोक्ता शिकायत के मामले में संपर्क किया जा सके और आकार, यदि लागू हो तो ऐसे पैकेजों पर मुद्रित किया जाना चाहिए और उन पर मुद्रित घोषणा पैकेज की सामग्री के अनुरूप होनी चाहिए। विभाग आने वाले दिनों में पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के उल्लंघन के लिए व्यापक जांच अभियान शुरू करने जा रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नियमों के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए। उपभोक्ताओं से भी अनुरोध है कि वे पैकेजों पर घोषणाओं की जांच करें। किसी भी शिकायत के मामले में विभाग से ईमेल- fcs-chd@nic.in या फोन के माध्यम से 1800-180-2068 (टोल फ्री) या 0172-2679348 पर संपर्क किया जा सकता है
