
मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिए भी डाला जा सकता है वोट- जिला निर्वाचन अधिकारी
नवांशहर - जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जानकारी दी है। कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून, 2024 को मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदाता अपनी पहचान के तौर पर मतदान केंद्र पर ले जा सकता है।
नवांशहर - जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जानकारी दी है। कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून, 2024 को मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदाता अपनी पहचान के तौर पर मतदान केंद्र पर ले जा सकता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि बहुत से मतदाताओं के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं है वे हैं आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट। फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/प्रांतीय सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, एमपी एमएलए को जारी किया गया पहचान पत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र। . दिखाकर भी वोट कर सकते हैं उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे एक जून को पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने अपील की कि वोट हमारा अधिकार है और प्रत्येक पात्र मतदाता बिना किसी डर, भय या लालच के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेगा।
जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने कहा कि मतदाता एक जून को मतदान अवश्य करें। साथ ही मतदान से पहले या बाद में एक पौधा अवश्य लगाएं।
