
मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध
होशियारपुर - लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 में किए गए प्रावधानों के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसलिए मतदान के दिन मतदान केंद्रों या मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी सार्वजनिक, निजी स्थानों पर किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा बनाए जाने वाले बूथों का निर्माण भी मतदान केंद्रों से दूर किया जाना आवश्यक है।
होशियारपुर - लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 में किए गए प्रावधानों के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसलिए मतदान के दिन मतदान केंद्रों या मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी सार्वजनिक, निजी स्थानों पर किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा बनाए जाने वाले बूथों का निर्माण भी मतदान केंद्रों से दूर किया जाना आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने आपराधिक संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान केंद्रों या किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. जिलाधिकारी ने यह भी आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा बनाये जाने वाले बूथ मतदान केंद्र के गेट से 200 मीटर के दायरे में बनाये जायेंगे. यह आदेश एक जून को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले की सीमा में लागू रहेगा।
