धारा 144 सी.आर.पी. सी. के तहत आदेश ।

वहीं, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव-2024 01.06.2024 को होना तय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किये गये प्रावधान के अनुसार, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में, अभियान समाप्त हो जाएगा। अभियान के दौरान राजनीतिक दल उस अभियान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव क्षेत्र के बाहर से भी अपने समर्थकों को जुटाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियान अवधि के समापन पर, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई भी अभियान नहीं हो सकता है, राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस पदाधिकारियों/अभियान पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति।

वहीं, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव-2024 01.06.2024 को होना तय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किये गये प्रावधान के अनुसार, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में, अभियान समाप्त हो जाएगा। अभियान के दौरान राजनीतिक दल उस अभियान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव क्षेत्र के बाहर से भी अपने समर्थकों को जुटाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियान अवधि के समापन पर, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई भी अभियान नहीं हो सकता है, राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस पदाधिकारियों/अभियान पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति।
जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया है और जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभियान समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है। अत: चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के समर्थक, रिश्तेदार एवं समर्थक जो पूर्व में अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रचार करने आये हैं, उन्हें दिनांक 30.5.2024 को सायं 06:00 बजे से प्रचार/अभियान समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी का निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। उम्मीदवारों के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समय ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति शांतिपूर्ण और उचित मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यक्तियों और समर्थकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि यदि वे चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। इसलिए, अब, श्री विनय प्रताप सिंह, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट, यू.टी., चंडीगढ़, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश देते हैं कि बाहरी लोगों, रिश्तेदारों और समर्थकों ( यदि वे चंडीगढ़ के मतदाता नहीं हैं) तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, जो चंडीगढ़ में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने आए हैं, तुरंत 30.05.2024 को रात 08:00 बजे शहर छोड़ दें। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सभी आवश्यक कदम उठा सकती है
क) कलियान मंडप/सामुदायिक हॉल आदि की जांच करना, जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है और पता लगाना कि क्या इन परिसरों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है।
बी) रहने वालों की सूची पर नज़र रखने के लिए लॉज और गेस्टहाउस का सत्यापन।
ग) निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में चेक-पोस्ट स्थापित करें और निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखें,
घ) यह पता लगाने के लिए कि वे मतदाता हैं या नहीं, लोगों/लोगों के समूह की पहचान सत्यापित करें और उनकी पहचान स्थापित करें। यह आदेश 30.05.2024 को शाम 06:00 बजे से लागू होगा और 01.06.2024 तक प्रभावी रहेगा; आदेश की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है और यह आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।