चाइना डोर की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

पटियाला, 21 मई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला पटियाला में सिंथेटिक/प्लास्टिक/हानिकारक सामग्री डोर (चाइना डोर) की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। ये आदेश 20 नवंबर 2024 तक जारी रहेंगे.

पटियाला, 21 मई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पटियाला मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  जिला पटियाला में सिंथेटिक/प्लास्टिक/हानिकारक सामग्री डोर (चाइना डोर) की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। ये आदेश 20 नवंबर 2024 तक जारी रहेंगे.
आदेशों के अनुसार, पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग के माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया है कि पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में उपयोग किए जाने वाले चाइना डोर सिंथेटिक/प्लास्टिक से बने होते हैं और बहुत मजबूत, अविनाशी होते हैं अटूट है. इस दरवाजे के प्रयोग से साइकिल एवं स्कूटर/मोटरसाइकिल चालकों के हाथ/उंगलियां कटने, गला एवं कान कटने की घटनाएं होती हैं और ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने का भय बना रहता है। इसके अलावा चाइना डोर में फंसे और पेड़ों पर लटके पक्षियों के मरने से भी दुर्गंध से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह सिंथेटिक/प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक है।