उम्मीदवारों से आग्रह किया जाता है कि वे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

चंडीगढ़ 7 मई, 2024: आज चुनावी यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हो गई है, क्योंकि 2024 के लोकसभा आम चुनाव के लिए चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और पृष्ठभूमियों के उम्मीदवार अब आधिकारिक तौर पर आगामी चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश की जीवंत लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है।

चंडीगढ़ 7 मई, 2024: आज चुनावी यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हो गई है, क्योंकि 2024 के लोकसभा आम चुनाव के लिए चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और पृष्ठभूमियों के उम्मीदवार अब आधिकारिक तौर पर आगामी चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश की जीवंत लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। नामांकन दाखिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों को यह याद दिलाया जाता है कि वे चुनाव खर्च के रखरखाव के संबंध में भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें, जिसमें चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये निर्धारित है।
मुख्य निर्देशों में शामिल हैं:
• उम्मीदवारों को विशेष रूप से चुनाव व्यय उद्देश्यों के लिए एक समर्पित बैंक खाता खोलना आवश्यक है। 10,000 रुपये से अधिक के सभी लेनदेन निर्दिष्ट चुनाव व्यय बैंक खाते का उपयोग करके चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाने चाहिए।
• दान, ऋण और अभियान मदों पर खर्च सहित प्राप्त सभी धनराशि और किए गए व्यय का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखना।
• इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों और दरों के अनुसार एक चुनाव व्यय रजिस्टर रखना होगा।
• उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की तारीख से शुरू होने वाले दिन-प्रतिदिन के खातों को बनाए रखना होगा, जिसमें कैश बुक, बैंक बुक और वाउचर शामिल हैं।
• चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के लिए अनुमति प्राप्त करना और उसे अपनी विंडस्क्रीन पर प्रदर्शित करना।
• रैलियों और प्रचार गतिविधियों सहित सभी खर्चों को आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत दर्ज किया जाना सुनिश्चित करना।
• उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खर्च डीईओ के व्यय निगरानी कक्ष द्वारा बनाए जाने वाले "छाया अवलोकन रजिस्टर" के साथ मेल खाते हों। निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 ए के तहत अयोग्यता हो सकती है।
इसके अलावा, चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के व्यय पर्यवेक्षक, श्री कौशलेंद्र तिवारी, आईआरएस, चंडीगढ़ आ गए हैं और यूटी गेस्ट हाउस, सेक्टर 6 में रुकेंगे।
उनसे 0172- 2993878 या 9877809429 पर संपर्क किया जा सकता है।
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों से इन निर्देशों का  निष्ठापूर्वक  पालन करने का आग्रह किया जाता है।