पटाखा दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए: अनुप्रीता जोहल

पटियाला, 3 नवंबर -अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-सह-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जोहल ने विभिन्न त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने वाले लोगों के मद्देनजर विस्फोटक नियम -2008 के तहत उद्योग और वाणिज्य विभाग पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं।

पटियाला, 3 नवंबर -अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-सह-अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जोहल ने विभिन्न त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने वाले लोगों के मद्देनजर विस्फोटक नियम -2008 के तहत उद्योग और वाणिज्य विभाग पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं। 
अपर जिला दंडाधिकारी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 में दिए गए आदेश के अनुसार दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नया साल के अवसर पर पटाखे चलाने की जो छूट दी गई है, उसके तहत निर्धारित समय के अंदर पटाखे चलाए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जाएंगे. 27 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और इसी तरह नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक आतिशबाजी का समय निर्धारित है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने पुलिस, सभी एसडीएम, कार्यकारी अभियंता पंजाब प्रदूषण निवारण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।